प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

योजना का उद्देश्य एवं लाभ :

★किसानों की आय बढ़ाने हेतु योजनान्तर्गत कृषक परिवार को प्रतिवर्ष 6 हजार रूपये डायरेक्ट बेनीफिट ट्रान्सफर (D.B.T) के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं। यह धनराशि 4-4 महीने के अन्तराल में 2 हजार रूपये को तीन समान किश्तों में प्रदान की जाती है।

★योजना का लाभ लेने हेतु कृषक द्वारा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है जिसका सत्यापन कराने के उपरान्त कृषक के पात्र पाये जाने पर योजना का लाभ सीधे उनके खाते में प्राप्त होता है।

योजनान्तर्गत पात्रता की श्रेणी

योजनान्तर्गत निम्न श्रेणी के अन्तर्गत आ रहे कृषकों को छोड़कर अन्य सभी कृषक पात्र होंगे-

क- भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदधारक ।

ख-भूतपूर्व अथवा वर्तमान मंत्री/ राज्य मंत्री या भूतपूर्व अथवा वर्तमान सदस्य लोकसभा / राज्य सभा / राज्य विधान सभा/ राज्य विधान परिषद या भूतपूर्व अथवा वर्तमान नगरमहापलिका के मेयर या भूतपूर्व अथवा वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष ।

ग-केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यालयों/विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी केन्द्र और राज्य सरकार सहायतित अ सरकारी संस्थान तथा सरकार से सम्बद्ध समस्त कार्यालय / स्वायत्त शासी संस्थान तथा स्थनीय निकायों के ‘नियमित कार्मिक (समूह ‘घ’ / चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों को छोड़कर) ।

घ- मासिक पेंशन रू0 10000.00 से अधिक (समूह ‘घ / चतुर्थ श्रेणी से सेवानिवृत्त पेंशनर्स को छोड़कर) ।

च- पेशेवर डाक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, चार्टड एकाउन्टेन्ट अथा आर्किटेक्ट इत्यादि श्रेणी में और अपने से संबंधित पेशे के लिए पंजीकरण करने वाली संस्था में पंजीकृत है तथा तदानुसार अपने पेशे में कार्यरत हैं।

छ- दिनांक 01 फरवरी 2019 के उपरान्त वरासत से भिन्न माध्यम से कृषि भूमि प्राप्त करने वाले कृषक

ज- आयकर की श्रेणी में आने वाले कृषक।

झ-ऐसे कृषक जिनके परिवार, जिसमें पति पत्नी व अवयस्क बच्चे किसी अन्य सदस्य की योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है।

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