कृषि यंत्र योजना

विवरण

राजस्थान सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत कृषि यंत्र योजना ने किसानों की सुविधा के लिए कृषि यंत्र सब्सिडी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में अगर किसान किसी अधिकृत डीलर से खेती के उपकरण खरीदता है तो राज्य सरकार किसानों को सब्सिडी देती है जो कुल कीमत का 40% होता है। सरकारी किसानों को 50% तक सब्सिडी दी जाती है।

अनुदान का भुगतान

  1. यंत्र का भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  2. सत्यापन के समय क्रय बिल प्रस्तुत करना होगा।
  3. अनुदान का भुगतान किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाएगा।

फ़ायदे

अनुदान विवरण :उपकरणों के योजनावार और श्रेणीवार देय अनुदान का विवरण

क्र. सं.मशीनीकरण (ट्रैक्टर/बिजली चालित उपकरण)अश्वशक्ति रेंजएससी/एसटी/लघु/सीमांत और महिला किसानअन्य श्रेणी के किसान
1बीज ड्रिल/बीज सह उर्वरक ड्रिल20 बीएचपी 35 बीएचपी से कम क्षमता से लेकर 35 बीएचपी से अधिक क्षमता तकमूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹15,000-₹28,000 जो भी कम हो।मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम ₹12,000-₹22,400, जो भी कम हो।
2डिस्क हल/डिस्क हैरो20 बीएचपी (ब्रेक हॉर्स पावर) 35 बीएचपी से कम क्षमता से लेकर 35 बीएचपी से अधिक क्षमता तकमूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹20,000-₹50,000 जो भी कम होमूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम ₹16,000-₹40,000, जो भी कम हो
3रोटोवेटर20 बीएचपी 35 बीएचपी से कम क्षमता से लेकर 35 बीएचपी से अधिक क्षमता तककीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹42,000-₹50,400. जो भी कम होमूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम ₹34,000-₹40,300, जो भी कम हो।
4बहु फसल थ्रेशर20 बीएचपी 35 बीएचपी से कम क्षमता से लेकर 35 बीएचपी से अधिक क्षमता तकमूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹30,000-₹1,00,000, जो भी कम हो।मूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम ₹25,000-₹80,000, जो भी कम हो।
5रिज फ़रो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप प्लांटर/ ट्रैक्टर संचालित रिपर20 बीएचपी 35 बीएचपी से कम क्षमता से लेकर 35 बीएचपी से अधिक क्षमता तकमूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹30,000-₹75,000. जो भी कम होमूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम ₹24,000-₹60,000, जो भी कम हो।
6छेनी हल20 बीएचपी 35 बीएचपी से कम क्षमता से लेकर 35 बीएचपी से अधिक क्षमता तककीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम ₹10,000-₹20,000. जो भी कम होमूल्य का 40 प्रतिशत या अधिकतम ₹8,000-₹16,000, जो भी कम हो।

उपरोक्त वर्णित कृषि यंत्रों पर अधिकतम अनुदान की सीमा उनके ट्रैक्टर/पावर टिलर/शक्ति चालित यंत्र की बीएचपी क्षमता के आधार पर है।

टिप्पणी-

  1. अन्य सभी अनुमोदित कृषि मशीनरी पर सब्सिडी कृषि मशीनीकरण उप मिशन (एसएमएएम) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।
  2. एनएफएसएम (गेहूं एवं दलहन) योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों जैसे रोटावेटर/टर्बो सीडर, मल्टीक्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हैरो/डिस्क प्लो आदि पर एसएमएएम अनुदान योजना के प्राविधानों के अनुसार देय है।

पात्रता

  1. अपने नाम पर कृषि भूमि का स्वामित्व होना चाहिए।
  2. अविभाजित परिवार के मामले में, आवेदक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होना चाहिए।
  3. ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरणों के लिए ट्रैक्टर आवेदक के नाम पर पंजीकृत होना चाहिए।
  4. पिछले तीन वर्षों में एक ही प्रकार के कृषि उपकरण के लिए अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है।
  5. एक वित्तीय वर्ष में 3 से अधिक विभिन्न प्रकार के कृषि उपकरणों के लिए अनुदान प्राप्त न किया हो।

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड/जन आधार कार्ड,
  2. जाति प्रमाण पत्र,
  3. ट्रैक्टर पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की प्रति (ट्रैक्टर चालित उपकरणों के लिए अनिवार्य)।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों

इस योजना का उद्देश्य क्या है?

कृषि यंत्र योजना से लाभ पाने के लिए कौन पात्र है?

कृषि यंत्र योजना के अंतर्गत किस प्रकार की कृषि मशीनरी शामिल हैं?

कृषि यंत्र योजना कैसे काम करती है?

किसानों को क्या लाभ होगा?

मैं इस योजना के लिए आवेदन कैसे कर सकता हूं?

मैं कैसे जान सकता हूँ कि आवेदन प्रपत्र में कोई फ़ील्ड अनिवार्य है या नहीं?

क्या कृषि यंत्र योजना के तहत कोई सब्सिडी प्रदान की जाती है?

योजना का लाभ कौन उठा सकता है?

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